नई दिल्ली: सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार जनवरी 2025 में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। भाजपा शासित पहाड़ी राज्य यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
राज्य सरकार ने कहा कि एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है क्योंकि उसका मानना है कि डिजिटल उपाय लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण, अपील और अन्य सेवाएं सुविधाजनक बना देंगे।
यूसीसी में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो जोड़ों के लिए छह महीने की समय अवधि के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाते हैं।
इस वर्ष 11 मार्च को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये यूसीसी बिलइसे कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके बाद, राज्य सरकार ने यूसीसी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं और अन्य मामलों से संबंधित नियम तैयार करने के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया था।
विधेयक में सात अनुसूचियां और 392 धाराएं हैं, जो चार प्रमुख क्षेत्रों – विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, इसमें पुरुषों और महिलाओं को समान विरासत का अधिकार देने के अलावा बहुविवाह, बहुपतित्व, हलाला और इद्दत की प्रथाओं को समाप्त करने के प्रावधान हैं।