अफस्पा के कदम के बाद, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को मणिपुर में ‘आवश्यक कदम’ उठाने का आदेश दिया है


अफस्पा के कदम के बाद, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को मणिपुर में 'आवश्यक कदम' उठाने का आदेश दिया है
ये निर्देश केंद्र द्वारा अफस्पा को दोबारा लागू करने के तुरंत बाद आए हैं

नई दिल्ली: मणिपुर में जातीय हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बीच, केंद्र ने शनिवार को कहा कि उसने राज्य में तैनात सभी सुरक्षा बलों को “शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने” का निर्देश दिया है।
हिंसक गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी के साथ दिए गए निर्देश, केंद्र द्वारा मणिपुर के पांच जिलों में फैले छह पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को फिर से लागू करने के बाद आए हैं। सभी पांच जिले मैतेई बहुल घाटी क्षेत्र में स्थित हैं।
केंद्र ने गुरुवार को अपनी अधिसूचना में कहा था कि सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने और इन क्षेत्रों में विद्रोही समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अच्छी तरह से समन्वित अभियान चलाने के लिए यह कदम जरूरी है।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शनिवार को रेखांकित किया कि मणिपुर में जातीय हिंसा और सार्वजनिक अशांति से संबंधित महत्वपूर्ण मामले एनआईए को सौंप दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, “जनता से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर विश्वास न करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।”
पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में सुरक्षा परिदृश्य नाजुक बना हुआ है। संघर्ष में दोनों समुदायों के सशस्त्र उपद्रवी हिंसा में लिप्त रहे हैं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोगों की जान चली गई और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई।
इस सप्ताह की शुरुआत में, गृह मंत्रालय ने व्यवस्था बहाल करने में मणिपुर पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया था।



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